EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नागरिकों के लिए आरक्षण की सुविधा 12 जनवरी 2019 को लागू की थी। इस फैसले के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे नागरिकों को, जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम है, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाता है। हरियाणा राज्य ने भी इस योजना को लागू किया है, और अब राज्य में EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको आवेदन प्रक्रिया और संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे।

Haryana EWS Certificate क्या है?

EWS (Economically Weaker Section) सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी योजनाओं, नौकरियों, और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ देता है। यह सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के उन नागरिकों के लिए है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय, या उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है।

EWS सर्टिफिकेट का महत्व:

EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से नागरिकों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है, जो उन्हें सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। इससे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना आसान होता है। इसके अलावा, सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं, और कम आय वाले नागरिकों को समृद्धि के रास्ते मिलते हैं।

Haryana EWS Certificate Apply Eligibility:

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  1. निवासी: आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  3. आवास: आवेदन करने वाले परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या नगरीय क्षेत्रों में 100 वर्ग गज से ज्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  4. आय के स्रोत: आवेदक को अपनी आय का स्रोत जैसे खेती, व्यापार, आदि का खुलासा करना होगा।
  5. संपत्ति की स्थिति: परिवार के पास सरकारी नियमों के अनुसार कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे नगरीय क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक का रिहायशी प्लॉट।
EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Haryana EWS Certificate Apply के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक।
  2. पता प्रमाण: राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक।
  3. प्रिवेरिफिकेशन रिपोर्ट: नगर निगम या पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट।
  4. स्व-घोषणा पत्र: एक लिखित घोषणापत्र, जिसमें आवेदक के परिवार की आय, संपत्ति और अन्य विवरण दिए गए हों।
Haryana EWS Certificate Apply के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा राज्य सरकार का आधिकारिक पोर्टल Saral Haryana Portal पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। ‘New Registration’ पर क्लिक करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  3. लॉग इन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके लिए आपको अपनी User ID और Password का इस्तेमाल करना होगा।
  4. Apply for Services: अब आपको “Apply for Services” पर क्लिक करना होगा और फिर “Economic & Asset Certificate for Economically Weaker Section” विकल्प पर क्लिक करें।
  5. फॉर्म भरें: अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे परिवार के सदस्य, आय, संपत्ति आदि। सभी जानकारी को सही से भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: अब आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ सही और स्पष्ट हों।
  7. Submit करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन पत्र को सबमिट कर दें। इसके बाद, आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको एप्लीकेशन रिसीट प्राप्त होगी।
Haryana EWS Certificate Apply Status ट्रैक कैसे करें?

यदि आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है और आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा:

  1. Track Application Status: सरल हरियाणा पोर्टल पर “Track Application” विकल्प पर क्लिक करें।
  2. आवेदन संदर्भ ID दर्ज करें: यहां आपको अपनी आवेदन संदर्भ ID डालनी होगी, जो आपको आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद प्राप्त होती है।
  3. स्टेटस चेक करें: संदर्भ ID डालने के बाद, “Check Status” पर क्लिक करें और आप अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।
EWS सर्टिफिकेट के फायदे:
  1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से 10% आरक्षण मिलेगा, जिससे कम आय वाले नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने में मदद मिलती है।
  2. उच्च शिक्षा में आरक्षण: स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया सरल हो जाती है।
  3. समान अवसर: यह सर्टिफिकेट कम आय वाले जनरल कैटेगरी के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है।
  4. न्यायपूर्ण वितरण: यह सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ दिलाने में मदद करता है।
  5. कोई शुल्क नहीं: ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता।

हरियाणा में EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे पात्र नागरिक इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जनरल कैटेगरी के नागरिकों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर आप भी इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई जानकारी का पालन करें और प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *