नवांशहर जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने पर लगी पाबंदी: सुरक्षा और Crime Control को लेकर सख्त कदम
नवांशहर जिले में हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया गया है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी नागरिकों पर चेहरा ढककर या बांधकर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद, दोपहिया वाहन चालक अब चेहरा ढककर वाहन नहीं चला पाएंगे।
आदेश का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। खासकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर हो रही लूटपाट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, वाहन चालकों, विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों द्वारा चेहरा ढककर अपराधों को अंजाम देना एक सामान्य घटना बन गई थी। चेहरा ढकने से अपराधियों की पहचान करना कठिन हो जाता है, जिससे पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधियों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।

इसलिए, चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा और अपराधों की जांच में मदद करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या अन्य वस्त्र पहन रहे हैं। इस प्रकार, जो लोग चिकित्सकीय कारणों से मास्क या अन्य सुरक्षा उपकरण पहनते हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
साइलेंसर और ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध
इसके साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट ने एक और अहम आदेश जारी किया है, जो जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। इस आदेश के तहत, जिले सीमा के भीतर दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने और साइलेंसर वाले पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है, जो विशेष रूप से तेज आवाज वाले वाहन और पटाखों से होता है।
तेज आवाज वाले वाहन न केवल लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे सार्वजनिक शांति को भी भंग करते हैं। कई बार, तेज आवाज वाले वाहन दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि यह आसपास के लोगों को समय से सचेत नहीं कर पाते और इस कारण वे दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस प्रतिबंध से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और आम नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा हो सके।
यह प्रतिबंध साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों, मैकेनिकों और वाहन मालिकों पर भी लागू होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी वाहन चालक या मैकेनिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से साइलेंसर में बदलाव कर तेज आवाज उत्पन्न नहीं करेगा।

आदेश का प्रभाव
यह दोनों आदेश, यानी चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध और साइलेंसर संबंधी प्रतिबंध, 3 मई तक प्रभावी रहेंगे। इस समय सीमा के दौरान, अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और Crime Control किया जा सके।
नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। यह कदम जिले के नागरिकों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से यह उम्मीद जताई है कि वे इस आदेश का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए इसका समर्थन करेंगे।
इसके अलावा, जिले के वाहन मालिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने वाहनों के साइलेंसर और अन्य उपकरणों को कानूनी मानकों के अनुरूप रखें और किसी भी अवैध तरीके से उनके उपकरणों को बदलने से बचें। इसके साथ ही, उन नागरिकों से भी अपील की गई है जो चिकित्सकीय कारणों से मास्क या अन्य वस्त्र पहनते हैं, वे अपने मास्क पहनने को सही तरीके से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

नवांशहर जिले में लगाए गए इन नए प्रतिबंधों का उद्देश्य जिले के नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाना और Crime Control है। चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के इन कदमों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधों की पहचान करना आसान हो और सार्वजनिक शांति बनाए रखी जा सके।
यह आदेश जिले में कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और उम्मीद की जा रही है कि इसके प्रभावी लागू होने से नवांशहर में अपराधों में कमी आएगी और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित होगा।
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